चॉकलेट च्युइंगम महंगे, साबुन तेल होंगे सस्ते, जीएसटी रेट को लेकर आज भी बैठक
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद प्रोडक्ट और सेवाओं पर टैक्स तय हो गया है. इसे लेकर जारी जीएसटी काउंसिल की बैठक गुरुवार को खत्म हुई. काउंसिल ने 9 में से 7 नियमों को मंजूरी दी है. बाकी 2 नियमों पर लीगल कमेटी फैसला करेगी. जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब के मुताबिक जो सामान तय किए हैं, उनमें ज्यादातर सामान पर 5 से लेकर 18 फीसदी टैक्स लगेगा. अनाज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. केवल 19 फीसदी चीजें ही ऐसी होंगी जो 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आएंगी. कई अन्य उत्पादों पर जीएसटी दर क्या हो इसको लेकर आज भी काउंसिल की बैठक है.
जीएसटी मीटिंग की प्रमुख बातें:-
> खाद्य पदार्थ, अनाज, दूध और गुड़ को पूरी तरह से जीएसटी के बाहर रखा गया है.
> भारतीय मिठाई (गुलाब जामुन, रसगुल्ला आदि), खाद्य तेल, चीन, चाय, कॉफी और कोयला पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा.
> केश तेल, साबुन और टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 फीसदी की जीएसटी या एकल राष्ट्रीय ब्रिकी कर दर लागू होगी. इन उत्पादों पर इस समय कुल मिलाकर 22-24 फीसदी टैक्स लगता है.
> छोटी कारों पर सेस के साथ 28 फीसदी जीएसटी और लग्जरी कारों पर जीएसटी के अतिरिक्त 15 फीसदी सेस लगेगा.
> एसी और फ्रीज जैसी वस्तुएं 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में आएंगी.
> कोयले पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा. अभी टैक्स रेट 11.69 फीसदी है.
> जीवन रक्षक दवाओं को 5 फीसदी जीएसटी स्लैब के दायरे में रखा गया है.
> 43 फीसदी वस्तुओं को 18 फीसदी टैक्स स्लैब में, 19 फीसदी को 28 फीसदी के टैक्स स्लैब में, 17 फीसदी वस्तओं को 12 फीसदी के दायरे में और 14 फीसदी वस्तुओं को 5 फीसदी से कम टैक्स स्लैब के दायरे में रखा गया है.
> सोना, ब्रांडेडट वस्तुएं और फुटवियर पर शुक्रवार को रेट तय होगी.
> वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ज्यादातर वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स और मिलने वाली छूट को अंतिम रूप दे दिया गया है. हालांकि, पैकेज्ड खाद्य वस्तुओं के लिए जीएसटी अभी तय की जानी बाकी है.
> राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने कहा, लगभग 81 फीसदी वस्तुओं को जीएसटी रेट स्लैब के सब-18 फीसदी के दायरे में रखा गया है. इनमें 18 फीसदी या इससे कम जीएसटी लगेगा.
> मीट, ताजी सब्जियां, शहद, प्रसादम, कुमकुम, बिंदी, पापड़ और गर्भनिरोधक को जीएसटी से बाहर रखा गया है जबकि पिज्जा ब्रेड, सेवई, कंडेंस्ड मिल्क, फ्रोजेन वेजिटेबल पर पांच प्रतिशत का टैक्स लगाया जाएगा.