मानहानि केस में दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, 12 फरवरी तक जेटली से जिरह पूरी कर लें अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली  वित्त मंत्री द्वारा दायर मानहानि के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिया है कि वह 12 फरवरी को अरुण जेटली से जिरह पूरी कर लें। गौरतलब है कि जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP के 5 अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। जॉइंट रजिस्ट्रार राकेश पंडित ने कहा कि उन्होंने इस केस के रेकॉर्ड को देखा है और पाया कि केंद्रीय मंत्री को 8 अलग-अलग तारीखों पर बुलाया गया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने क्रॉस इग्ज़ैमिनेशन के दौरान अरुण जेटली से 250 से ज्यादा सवाल पूछे।

पंडित ने कहा, 'मुझे लगता है कि डिफेंडेंट (केजरीवाल) को वादी (जेटली) से जिरह करने के लिए पर्याप्त मौके दिए गए हैं। अब डिफेंडेंट को यह निर्देश देना जरूरी है कि वह 12 फरवरी को अपने सबूतों को निष्कर्ष तक पहुंचा दें।' जॉइंट रजिस्ट्रार ने साफ कहा है कि केजरीवाल को अब भविष्य में जिरह के लिए और कोई तारीख नहीं दी जाएगी। यह आदेश जेटली से जिरह के दौरान आया। कोर्ट के बाहर केजरीवाल के वकील अनुपम श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे। 

गौरतलब है कि जेटली 2000 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि जेटली के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ था। जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि केस दायर किया है। जेटली ने इस केस में केजरीवाल के अलावा AAP के नेताओं राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक बाजपेयी के खिलाफ भी मानहानि का केस दायर किया है। 

हाल ही में मिले थे जेटली और केजरीवाल 

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच तल्ख रिश्ते होने के बावजूद दोनों नेता कुछ दिन पहले मिले थे। दरअसल, दिल्ली के सीएम की तरफ से मशहूर फाइव सेंसेज गार्डन में डिनर का आयोजन किया गया था, जिसमें जेटली भी शामिल हुए। इस दौरान दोनों एक ही सोफे पर बैठे नजर आए। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हो गई थी। 

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