यात्रा के दौरान भीड़ की वजह से अगर पेशाब नहीं जा पाए तो रेलवे देगा हर्जाना
इसके लिए उन्होंने रिजर्वेशन करवाया था। वो बताते हैं, "लुधियाना के पास एक स्टेशन में बिना टिकट के बड़ी भीड़ डिब्बे में आ गई। मेरा सफर रात भर का था। इस दौरान बाथरूम जाना, हाथ धोने जाना होता है।
2010 में देव कांत ने उपभोक्ता अदालत से की थी शिकायत
देव कांत बताते हैं कि उन्होंने टीटीई को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। 2010 में देव कांत ने रेल मंत्रालय में इसकी शिकायत की थी। बाद में उन्होंने उपभोक्ता अदालत का रुख किया।
वो कहते हैं, "भाग्य की बात है कि मेरे पास एक कैमरा था तो मैंने कुछ तस्वीरें लीं और वीडियो बनाया।" वो कहते हैं, "मंत्रालय ने माना कि बिना उचित कागज के लोग डिब्बे में चढ़े थे, लेकिव उन्होंने कहा कि लोगों को अंबाला में उतार दिया गया था, लेकिन मैं जानता था कि वो लोग तो दिल्ली तक आए थे।"
कोर्ट ने रेलवे को दिया 30 हजार हर्जाने का आदेश
इस सिलसिले में कोर्ट ने रेलवे को दो साल पहले ही 30 हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया था, लेकिन रेलवे ने इसका विरोध करते हुए अपील दायर की थी। देव कांत कहते हैं, "रेलवे से पैसा पाना मेरा उद्देश्य नहीं है, जिसकी ड्यूटी थी उसे कोई नोटिस नहीं भेजा गया, किसी को चेतावनी नहीं दी गई। हमारी व्यवस्था में किसी की जिम्मेदारी ही तय नहीं है।"
हमारे देश में विडंबना है कि, "इस छोटे से अधिकार के लिए भी हमें दर-बदर ठोकरें खानी पड़ती हैं।" वो कहते हैं, "मैं तो कानूनी बैकग्राउंड से हूं तो मैंने सब्र रखा, लेकिन आम आदमी तो टूट जाता है।" बीबीसी ने भारतीय रेल से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की। रेलवे के प्रवक्ता का कहना है कि वो फिलहाल इस विषय पर टिप्पणी नहीं कर सकते।