राष्ट्रगान अगर फिल्म या डॉक्युमेंट्री का हिस्सा तो खड़ा होना जरूरी नहीं: SC

नई दिल्लीः राष्ट्रगान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर राष्ट्रगान किसी फिल्म या फिर किसी डॉक्युमेंट्री का हिस्सा हो तो खड़े होने की जरूरत नहीं है। हालांकि फिल्म के शुरुअात में राष्ट्रगान होने पर खड़ा होना जरुरी है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दाैरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को फिल्म के दौरान राष्ट्रगान में खड़े होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस मुद्दे पर बहस की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि अभी इस मामले को लेकर देश में कोई कानून नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नैतिकता के पहरेदार नहीं हैं, मुद्दे पर बहस हो। 

गौरतलब है कि इससे पहले दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रीयगान बजने से पहले सभी दर्शकों को सम्मान में खड़ा होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा। इस पर श्याम नारायण चौकसी नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि सिनेमा हॉल में प्रत्येक फिल्म के प्रदर्शन से पहले हर बार राष्ट्रगान बजाया जाए।

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