विदेशियों का भी बनेगा आधार कार्ड, यह है शर्त

भारत में 182 दिन से अधिक रहने वाले प्रवासियों को इनकम टैक्स भरने के लिए देना होगा आधार कार्ड

मुंबई
सरकार ने बुधवार को कहा कि भारत में रहकर नौकरी या व्यापार करने वाले ऐसे विदेशियों के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा, जो 182 दिनों से अधिक समय से यहां रह रहे हों और भारत में इनकम टैक्स भरते हैं। सेंट्रल बोर्ड और डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने स्टेटमेंट जारी कर यह बात कही है।

सीबीडीटी ने साफ किया है कि जो प्रवासी 12 महीनों में 182 दिन या इससे अधिक दिनों से भारत में रह रहे हैं और यहां टैक्स चुका रहे हैं उन्हें आधार कार्ड के लिए आवेदन जरूरी है। अभी तक बहुत से प्रवासी यह उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें आधार से छूट मिल सकती है।

आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘यह स्पष्ट किया जाता है कि आधार या नामांकन आईडी का ब्योरा उन लोगों को देना होगा जो आधार नंबर पाने के पात्र हैं। आयकर कानून की धारा 139 एए के तहत आधार नंबर देना उन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं होगा जो आधार कानून, 2016 के मुताबिक निवासी नहीं हैं।'

कानून के तहत निवासी से तात्पर्य उन लोगों से है जो नामांकन के लिए आवेदन करने की तारीख से पहले कम से कम 12 महीने या कुल 182 दिन तक भारत में रहे हैं। आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी की लक्षित आपूर्ति, लाभ और सेवा) कानून, 2016 के तहत सिर्फ निवासी को ही आधार नंबर प्राप्त करने का अधिकार है।

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