हरियाणा सरकार का नया फरमान, अब सिर्फ अपने घर के अंदर ही करना होगा मदिरापान

हरियाणा सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति अपने घर को छोड़कर ऐसी किसी भी जगह पर शराब का सेवन नहीं करेगा, जिसके लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है या जो पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 के तहत अधिकृत नहीं है.

इस अधिसूचना की घोषणा करते हुए राज्य के उत्पाद शुल्क एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सड़क पर या सड़क के किनारे, पार्क, बागीचा, बाजार, नदी के किनारे और चलते या खड़े वाहन के भीतर शराब पीना अब एक अपराध होगा.

इस नियम का किसी भी तरह उल्लंघन करने के मामले में उत्पाद शुल्क अधिकारी उल्लंघनकर्ता, शराब और यदि कोई वाहन है तो उसे पकड़ लेगा. पहली बार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

अभिमन्यु ने कहा कि कलेक्टर इस मामले को या तो अदालत को रेफर करेगा या जुर्माना लगाकर खुद इसका निपटान कर देगा.

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