कबूलनामा: पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट में कहा, आतंकी है हाफिज सईद

पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकी माना है। पाकिस्तान के गृहमंत्रालय की तरफ से लाहौर हाईकोर्ट में हलफनामा देकर साफ कर दिया है कि सईद आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।

हाफिज सईद ने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि उसे कई महीनों से गैर कानूनी तरीके से नजरबंद करके रखा गया है। इस याचिका पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट में गृहमंत्रालय द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया है कि सईद को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया है और उसके खिलाफ अशांति फैलाने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

गौरतलब है कि हाफिज सईद को नवाज सरकार ने 30 जनवरी से लाहौर में नजरबंद कर रखा है। सईद का नाम आतंकवाद रोधी अधिनियम (एटीए) की चौथी अनुसूची में शामिल है। पाकिस्तान ने यह कदम पड़ोसी भारत, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के सालों के दबाव के बाद उठाया था।

सईद 26 नवंबर 2009 को मुंबई में हुए आतंकी हमले का जिम्मेदार है। इस हमले में 160 लोगों की मौत हुई थी। इसमें कई विदेशी नागरिक शामिल थे। इसे अमेरिका द्वारा जून 2014 में एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया।

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