निठारी कांड के दोषी, कोली और पंढेर को मिल सकती है सजा-ए-मौत !

नई दिल्ली. निठारी कांड में गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत ने मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को युवती की हत्या सहित अन्य मामलों में दोषी ठहरा दिया है. ऐसे में 24 जुलाई को सुनाई जाने वाली सजा के संबंध में संभावना जताई जा रही है कि दोनों दोषियों को डैथ-पेनल्टी भी दी जा सकती है.

सीबीआई की ओर से मामले की वकालत कर रहे विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि दोनों ही दोषियों को स्पेशल कोर्ट ने युवती की हत्या करने का दोषी माना है. साथ ही हत्या की साजिश रचने, दुष्कर्म और साक्ष्य मिटाने जैसी अन्य धाराओं के तहत भी दोषी करार दिया है.

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषियों को उम्र-कैद या सजा-ए-मौत देने का प्रावधान है. ऐसे में पंढेर और कोली को दोनों में से कोई भी सजा दी जा सकती है. लेकिन अभी तक हुई सुनवाई में मामला बेहद गंभीर है और अदालतों के पिछले फैसलों पर गौर करें तो ऐसे गंभीर मामलों में अधिकतर में कोर्ट ने सजा-ए-मौत दी है.

हालांकि सीबीआई की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है. सोमवार को कोर्ट में सुबह 11 बजे इस मामले की सुनवाई होगी. दूसरे पक्ष की ओर से बचाव की दलीलें पेश की जाएंगी, लेकिन विशेष लोक अभियोजक होने के नाते वे दोनों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करेंगे.

अदालत ने सुरेंद्र कोली के कृत्य को समाज के लिए घातक बताया है. लिहाजा ये भी हो सकता है कि सुरेंद्र कोली को सजा-ए-मौत और पंढेर को उम्र कैद की सजा मिले.

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