नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल को बड़ी राहत

नई दिल्लीः चर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिली है। सुब्रमण्यम स्वामी की अाेर से दायर याचिका में कोर्ट से इस मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे, जिसे देने से इंकार करते हुए अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। 

गौरतलब है कि इसके पहले नेशनल हेराल्ड मामले में दिसंबर 2015 में सोनिया और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे और कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। भाजपा नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने तब इसका विरोध करते हुए कहा था कि दोनों को जमानत मिली तो वे देश छोड़ कर भाग सकते हैं। इसके बाद जून 2016 में नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया था।

क्या है मामला?
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार हेराल्ड की प्रॉपर्टीज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वे इस आरोप को लेकर 2012 में कोर्ट गए। लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश जारी किए थे, तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है।

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