प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा

प्राइवेट कर्मचारियों की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी लिमिट 20 लाख तक बढ़ी

नई दिल्ली
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने सिफारिश की है कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही अधिकतम 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिले। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद अब इसे बजट सत्र के अगले हिस्से में संसद में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।

श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में फैसला लिया गया कि प्राइवेट सेक्टर में भी ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाए। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग ने ग्रेच्युटी की सीमा को दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख करने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार के साथ-साथ कई राज्य सरकारें भी इसे लागू कर चुकी हैं।

केन्द्र ने यह फैसला किया है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि को दोगुना करते हुए सरकारी कर्मचारियों के बराबर किया जाए। कर्मचारी यूनियनों ने ग्रेच्युटी के भुगतान के लिये प्रतिष्ठान में कम-से-कम 10 कर्मचारियों के होने तथा न्यूनतम पांच साल की सेवा की शर्तों को हटाने की भी मांग की है।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने एक बयान में कहा, टअंतरिम उपाय के रूप में अधिकतम भुगतान सीमा 20 लाख रुपये करने को स्वीकार करते हुए यूनियनों ने कर्मचारियों की संख्या और सेवा वर्ष के संदर्भ में सीमा हटाये जाने की मांग की है।' श्रमिक संगठन ने कहा, 'केंद्रीय ट्रेड यूनियन सरकार से यह अनुरोध करते रहे हैं कि ग्रेच्युटी की राशि की सीमा हटायी जानी चाहिए।'

गौरतलब है कि फिलहाल ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत एक कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिये उस समय पात्र होता है जब उसने न्यूनतम पांच साल की सेवा पूरी कर ली हो। साथ ही यह कानून ऐसे प्रतिष्ठानों में लागू होता है जहां कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 हो। बयान के अनुसार अधिकतम राशि के संदर्भ में संशोधित प्रावधान एक जनवरी 2016 से प्रभाव में आने चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में हुआ है।

इसके अलावा यूनियनों ने यह भी मांग की कि सेवा के प्रत्येक साल के लिये ग्रेच्युटी भुगतान को 15 दिन के वेतन से बढ़ाकर 30 दिन के वेतन के बराबर किया जाना चाहिए। श्रमिक संगठनों ने कहा कि सरकार ने 15 फरवरी 2017 के पत्र के साथ ग्रेच्युटी कानून के भुगतान में संशोधन का जो प्रस्ताव दिया था, वह केवल कानून की धारा 4 (3) के तहत सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने से संबंधित था।

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