सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जेल या बेल, सुप्रीम कोर्ट आज करेगी फैसला

सुप्रीम कोर्ट में आज सेबी बनाम सहारा विवाद पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुब्रत राय को कोई भी रियायत देने से मना करते हुए कहा था कि अगर 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए गए तो उन्हें दोबारा जेल भेज दिया जाएगा।

12 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एके सीकरी की नवगठित पीठ ने कहा था, "कोर्ट आपको (सुब्रत राय) पहले ही बहुत ज्यादा मौका दे चुका है। यह बहुत अच्छी बात है। यदि आप यह राशि नहीं देते हैं, तो आपको वापस जेल जाना होगा।"

पिछली सुनवाई में नई पीठ ने सहारा प्रमुख राय के पैरोल की मियाद बार-बार बढ़ाए जाने की समीक्षा की और कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा मौका दिया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि सहारा को मिले मौके किसी अन्य वादी को दिए गए अवसरों से ज्यादा है।

पीठ ने बाजार नियामक सेबी के वकील अरविंद दत्तार से पूछा कि यदि सहारा प्रमुख ने यह पैसा नहीं दिया तो क्या होगा। दत्तार ने कहा कि यदि समूह यह राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसकी ऐसी 87 संपत्तियां हैं, जिन्हें कुर्क कर लिया जाएगा और उन पर रिसीवर बैठाकर उन्हें नीलाम कर दिया जाएगा। सहारा को निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपये वापस करने हैं।

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