सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट का झटका, कहा- 600 करोड़ जमा कराएं या जेल जाएं
याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह संकेत भी दिए कि वक्त पर पैसा जमा न करने पर सुब्रत रॉय को फिर जेल भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी साफ कहा था कि 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा न करवाने पर सहारा प्रमुख को फिर जेल जाना होगा।
200 करोड़ जमा करने पर बड़ी थी परोल
समूह ने कोर्ट में कहा कि नोटबंदी के चलते उसे संपत्ति बेचने में भी परेशानी आ रही है, पर कोर्ट ने ऐसी किसी भी दलील को स्वीकार नहीं किया। इसके पहले 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने रॉय के परोल को 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था।
तब कंपनी ने सेबी के पास 200 करोड़ रुपये जमा कराए थे। उस समय सुनवाई के दौरान सहारा समूह की ओर से कहा गया था कि वह निवेशकों को तमाम बकाया 26 महीने में लौटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 2018 तक रुपये लौटा दिए जाएंगे।
तिहाड़ जेल में 2 साल बिताने के बाद सुब्रत रॉय पिछले साल मई में तब बाहर आ पाए थे, जब उनकी मां का निधन हो गया था। उनका परोल इस शर्त पर बढ़ाया गया था कि वह निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए समय-समय पर सेबी के पास रकम जमा कराते रहेंगे।