अब सिर्फ 10 दिन में निकाल सकते हैं अपने PF से रुपया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ निकालने, पेंशन और बीमा जैसे विभिन्न दावों के निपटान के लिए निर्धारित समयसीमा मौजूदा 20 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी है. उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ ने जुलाई 2015 में विभिन्न दावों के निपटान के लिए समयसीमा घटाकर 20 दिन कर दी थी.

अपने चार करोड़ अंशधारकों को दी जाने वाली सेवा में सुधार के मकसद से यह कदम उठाया गया था. निकाय ने एक मई 2017 से ऑनलाइन दावा निपटान शुरू किया. उसकी सभी आधार और बैंक खाते से जुड़े ईपीएफ खातों के संदर्भ में एप्लिकेशन मिलने के तीन घंटे के अंदर दावों के निपटान की योजना है.

ईपीएफओ ने एक बयान में कहा कि दावों के निपटान के लिए समयसीमा 10 दिन और शिकायतों के निपटान के लिए समयसीमा 15 दिन होगी. श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बैंगलोर में ईपीएफओ के सिटिजन चार्टर 207 पेश किया.

बयान के अनुसार चार्टर ईपीएफओ की तरफ से ट्रांस्पेरेंसी और जवाबदेही लाने का प्रयास है और सेवा डिलेवरी सिस्टम और शिकायत निपटान के सिस्टम को और कुशल बनाना है.

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