कचरा जलाने पर पूरे देश में बैन, भारी जुर्माना

नई दिल्ली
गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने खुले में कूड़ा जलाने पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने वालों पर 25 हजार रुपए जुर्माने का भी प्रावधान किया है।

सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय से भी मदद मांगी है। ग्रीन ट्राइब्यूनल ने मंत्रालय और राज्य सरकारों से पीवीसी और क्लोरिनेटेड प्लास्टिक पर 6 महीनों के अंदर बैन लगाने को कहा है। इस प्लास्टिक का पीवीसी पाइप और प्लास्टिक की बोतले बनाने में प्रयोग होता है।

एनजीटी ने कहा, 'सभी राज्य सरकारें 2016 के रूल्स के मुताबिक ऐक्शन प्लान चार हफ्तों के अंदर तैयार करें। ऐक्शन प्लान में पूरे राज्य में सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल का खाका तैयार करें। इन सभी पर समयसीमा के भीतर ऐक्शन लिया जाए।' एनजीटी ने यह फैसला अलमित्रा पटेल द्वारा दायर याचिका पर दिया। जिसमें राज्य और केंद्र सरकारों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर स्थानीय इकाइयों को निर्देश देने की मांग की गई थी।

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