खाद्यान्न वितरण के लिए ट्रांसजेंडर्स भी प्राथमिकता परिवार मे शामिल- खाद्य मंत्री सिंह

भोपाल : खाद्यान्न वितरण के लिए विगत 9 माह में 34 लाख 39 हजार नए हितग्राहियों को शमिल किया गया। इसमें 24 श्रेणियों के अंतर्गत 4 लाख 81 हजार हितग्राही को लाभ मिला। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत अंतर्विभागीय गरीब कल्याण समूह के सदस्य मंत्रिगणों द्वारा की गई 8 अनुशंसाओं के पालन में प्राथमिकता परिवार में कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति, ट्रांसजेंडर्स, मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल कल्याण योजना में सम्मिलित परिवार एवं घरेलू कामकाजी कर्मियों को शामिल किया गया है।

एन एफ एस ए के तहत 96 प्रतिशत खाद्यान्न वितरित

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अप्रैल,मई एवं जून माह में 7 लाख 84 हजार मीट्रिक टन के विरूद्ध 7 लाख 54 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई एवं जून माह के आवंटन में से 90 प्रतिशत यानी 4 लाख 21 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण कराया गया। उन्होंने बताया कि पोर्टेबिलिटी के माध्यम से 4 लाख परिवारों को राशन वितरित किया गया। इसीके साथ 900 उचित मूल्य दुकान छोड़कर 24 हजार 500 दुकानों से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन का वितरण किया गया।

पात्र परिवारों की सूची उचित मूल्य दुकान पर प्रदर्शित

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि अंतर्विभागीय समूह की अनुशंसा पर पात्र परिवारों की सूची उचित मूल्य दुकान पर प्रदर्शित की जा रही है। पीएमजीकेएवाय एवं एनएफएसए के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण योजना का समाचार पत्रों, होर्डिग्स आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ ले सकें।

उचित मूल्य दुकानों की मॉनिटरिंग

खाद्य मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन वितरण की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा जिला एवं विकासखंड एवं दुकान स्तर पर गठित सतर्कता समिति के अलावा राज्य खाद्य आयोग द्वारा भी की जा रही है। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा अंत्योदय समिति द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पीएमजीकेएवाय के प्रथम चरण मे अप्रैल से नवंबर 2020 तक पात्र परिवारों को एक किलोग्राम प्रतिमाह/परिवार के मान से नि:शुल्क दाल का वितरण भी कराया गया है। दाल वितरण बाजार दर से अथवा राज्य मद से अनुदान देकर किया जाना है।

कोरोना काल में जरूरतमंदों का राशन

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि समिति की अनुशंसा के अनुपालन में कोरोना काल में ऐसे जरूरतमंद गरीब,बेघर,बेसहारा हितग्राही जिनका पास पात्रता संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, ऐसे 4 लाख 50 हजार हितग्राहियों को घोषणा-पत्र के आधार पर अस्थाई पर्ची जारी की गई। इसके आधार पर हितग्राहियों को 3 माह तक 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से राज्य शासन द्वारा एवं पीएमजीकेएवाय के तहत मई से नवंबर का नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित कराया जाएगा। इसके अलावा खाद्य तेल के वितरण पर राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि खाद्यान्न वितरण के समय सतर्कता समिति द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें सरपंच एवं वार्ड पार्षद सहित अन्य पात्र परिवारों के सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें क्राइसिस कमेटी के सदस्यों को भी शामिल किया गया है।

अनियमितता पर चोर बाजारी निवारण के तहत कार्रवाई

समिति की अनुशंसा पर मंत्री श्री सिंह ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता करने वाले चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत मार्च 21 से अभी तक 11 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
 

Leave a Reply