पशु बिक्री बैन: केंद्र के फैसले पर मद्रास HC ने लगाई चार हफ्ते की रोक

मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के विवादास्पद फैसले पर चार हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। सोमवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी।

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने अंतरिम फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार लोगों की 'फूड हैबिट' तय नहीं कर सकती। सेल्वागोमति और आसिक इलाही बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमवी मुरधीधरन और जस्टिस सीवी कार्तिकयन ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, खाने को चुनना सबका व्यक्तिगत अधिकार है और किसी को भी उसे तय करने का अधिकार नहीं है।

केंद्र के इस फैसले का देश के विभिन्न भागों में काफी विरोध हो रहा है। केरल में इस फैसले का विरोध करते हुए युवा कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से एक बछड़े को तक काट बीफ फेस्ट मनाया था। इसी तरह के एक फेस्ट का आईआईटी चेन्नै में भी आयोजन किया गया था। सोमवार को सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि केंद्र सरकार अपने फैसले में 'मवेशी' की परिभाषा को बदलने पर भी विचार कर रही है। सरकार भैंस को 'मवेशी' की परिभाषा से बाहर करने के पक्ष में थी हालांकि उससे पहली ही हाई कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर रोक लगा दी है।

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