भोपाल में आज से खुल रहे हैं बाज़ार, यहां जानें दुकान खुलने का शेड्यूल और शर्तें

भोपाल.राजधानी भोपाल के कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर सभी मार्केट (Market) बुधवार से खुल रहे हैं. सामान और दिन के आधार पर दुकानें (Shops) खोली जाएंगी. इनके खुलने का समय सुबह 11 से शाम 5 तक ही होगा. ज़रूरी सेवा जैसे किराना, दूध, गाड़ी रिपेयरिंग, स्पेयर पार्ट्स और मेडिकल की दुकानें पहले ही तरह सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक खुली रहेंगी. पहले की तरह ही शाम 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक लोगों के घर से निकलने पर बैन जारी रहेगा. इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवा के लोगों को ही ड्यूटी पर जाने की छूट रहेगी.

भोपाल के कलेक्टर तरुण कुमार पिथोडे ने धारा 144 में संशोधन कर बाज़ार खोलने का आदेश जारी किया. इसके मुताबिक, भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह 11 से 5 बजे तक अलग-अलग दुकाने खोंलेने की छूट दे दी गयी है. हालांकि, इसके नियम तय किए हैं. उसी के मुताबिक दुकानें खोली जा सकेंगी. शहर को तीन सेक्टर में बांट कर मार्केट की दुकानों को दिन और सामान के आधार पर 27 मई से खोलने की छूट दी गयी है. पुराने भोपाल, बैरागढ़ के साथ कंटेनमेंट और बफर क्षेत्र को छोड़कर थोक बाजार और रिटेल मार्केट के दुकानदारों को सामान की लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन और बिक्री में छूट दी गयी है. इसकी व्यवस्था इस तरह होगी-

सोमवार और गुरुवार को कपड़ा, जूते-चप्पल, स्टेशनरी और किताब की दुकान सुबह 11:00 से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगी.

इसी प्रकार मंगलवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स और मोबाइल फोन की दुकान खोली जा सकेंगी. बुधवार और शनिवार को ज्वेलरी सराफा, बर्तन,कॉस्मेटिक एवं अन्य दुकानें खुलने की छूट रहेगी. इसके अतिरिक्त अत्यावश्यक सेवा किराना ,वाहन रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स और मेडिकल की दुकानें पहले की तरह रोज सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक खुली रहेंगी.
पुराने शहर में दुकान खोलने की व्यवस्था कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़कर, चौक बाजार, सराफा चौक, लखेरापुरा, इब्राहिमपुरा, नदीम रोड, लोहा बाजार, मारवाड़ी रोड, लालवानी रोड, इतवारा रोड के आसपास की दुकानें सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 11:00 से 5:00 बजे तक खुलेंगी. रिटेलर रेडीमेड, होजरी, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा, चादर, पर्दे, कुशन, कंबल, कवर, चूड़ी, पर्स, बटुआ, क्रॉकरी एवं अन्य सामान की दुकान खोली जा सकेंगी.

इसी प्रकार मंगलवार और शुक्रवार को सर्राफा, होलसेल होजरी, रेडीमेड फुटवियर, क्रॉकरी, होलसेल कॉस्मेटिक एवं जनरल स्टोर की दुकानें खुलेंगी. बुधवार और शनिवार को साड़ी, सूटिंग, शटिंग कपड़ा, कॉस्मेटिक होलसेल, स्टेशनरी /इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होलसेल, मार्केट खोले जा सकेंगे.
बैरागढ़, लालघाटी, गांधीनगर क्षेत्र में कंटेंटमेंट एवं बफर जोन को छोड़कर शनिवार और मंगलवार के दिन को छोड़कर शेष 5 दिन मार्केट खुला रहेगा. कपड़ा, जूते चप्पल, स्टेशनरी, बर्तन, सर्राफा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक हार्डवेयर की दुकान सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोली जा सकेंगी. धारा 144 में पूर्व में जारी किए गए बाकी प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेंगे इनमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है.

मास्क पहनना होगा

बाज़ार खोलने की छूट भले ही दे दी गयी है लेकिन इन सभी क्षेत्रों में लोगों को मास्क पहनना होगा और हाथों को बार-बार सेनेटाइज करना होगा. सोशल डिस्टेंशन और दुकान का सेनेटाइजेशन करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी.

# शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे अत्यावश्यक सेवाओ को छोड़कर बाकी सबके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी.

# 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों , गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों के घर से निकलने पर बैन रहेगा.

व्यापारियों के साथ बैठक

इससे पहले जिला प्रशासन और महापौर के साथ शहर के व्यापारियों की बैठक हुई थी. इसमें प्रशासन ने ऑड ईवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खोलने का प्रस्ताव रखा था,जो व्यापारियों को नहीं जमा. बैठक मे मौजूद पूर्व मेयर आलोक शर्मा ने व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े से  बैठक की. जिसमें तमाम व्यापारियों ने अलग अलग सुझाव दिए गए थे.कुछ व्यपारी बाज़ारों को देर रात तक खोलने के पक्ष में नजर आए तो कुछ ने दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक का समय मांगा.

बैठक में ये प्रतिनिधि हुए शामिल

बाज़ारों को लेकर हुई बैठक में चेंबर ऑफ कॉमर्स, कपड़ा व्यापारी संघ, सराफा चौक व्यापारी संघ, राजधानी वस्त्र व्यापारी संघ, राजधानी व्यापारी संघ, इब्राहिमपुरा व्यापारी संघ, रेडीमेड कपड़ा व्यापारी संघ जैसे अन्य संघ के अध्यक्ष प्रतिनिधि  शामिल हुए. प्रशासनिक अफसरों में कलेक्टर भोपाल, DIG bhopal, ADM, SDM  सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.
 

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