मुंबई ब्लास्ट मामले में दाऊद इब्राहिम के दो पंटरों के खिलाफ आरोप तय

मुंबई। मुंबई की विशेष अदालत ने वर्ष 199३ में मुंबई में हुए सीरियल बम विस्फोट मामले में अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के दो पंटरों के खिलाफ सोमवार को आरोप तय किए हैं. दोनों आरोपियों यासीन मंसूर मोहम्मद फारूक उर्फ फारूक टकला और अहमद कमल शेख उर्फ लंबू पर आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधि (निरोधक) अधिनियम (टाडा) के साथ ही भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या और आपराधिक साजिश रचने के संबंध में आरोप लगाए गए. अभियोजन के मुताबिक दोनों मामले के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी थे और उन बैठकों में शामिल थे जिनमें विस्फोटों को अंजाम देने की साजिश रची गई. विशेष टाडा अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगले गुरुवार को तय की है. बता दें कि फारूक को पिछले साल मार्च में दुबई में गिरफ्तार करने के बाद प्रत्यर्पित किया गया था जबकि शेख को पिछले साल जून में अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था. गौरतलब हो कि  12 मार्च 1993 को मुंबई में विभिन्न स्थानों पर 12 बम विस्फोट हुए थे जिनमें 257 लोगों की जान गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे.

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