समझौता ब्लास्ट केस में आरोपी स्वामी असीमानंद हैदराबाद सेंट्रल जेल से रिहा

हैदराबाद :साल 2007 में मक्का मस्जिद में हुए विस्फोट के मामले में आरोपी स्वामी असीमानंद को आज शाम चंचलगुड़ा केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन सत्र अदालत ने असीमानंद और सह आरोपी भरत मोहनलाल रातेश्वर को 23 मार्च को जमानत दे दी थी। अदालत ने असीमानंद को उसकी अनुमति के बिना हैदराबाद से बाहर न जाने और जरूरत पडऩे पर सुनवाई के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया।

बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में जेल की सजा काट रहे मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद को मक्का मस्जिद मामले में सजा काट रहे थे। असीमानंद की जमानत की कॉपी आज नैशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) को मिलेगी जिसके बाद एनआईए फैसला लेगी कि उनकी जमानत को कोर्ट में चैलेंज किया जाना है या नहीं। बता दें कि एजैंसी ने 2007 के समझौता ट्रेन ब्लास्ट मामले में उनकी जमानत का विरोध नहीं किया था।

रातेश्वर को पिछले सप्ताह जेल से रिहा किया गया था। असीमानंद को 19 नवंबर 2010 को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया था। तेलंगाना सरकार ने कहा कि वह असीमानंद की जमानत रद्द कराने के लिए कदम उठाएगी। यहां स्थित मक्का मस्जिद में 18 मई 2007 को हुए विस्फोट में नौ व्यक्ति मारे गए थे। अभियोजन के अनुसार, इस घटना के पीछे एक हिंदू दक्षिणपंथी समूह का हाथ था। जयपुर की अदालत ने वर्ष 2007 के अजमेर बम विस्फोट मामले में असीमानंद (तथा छह अन्य को) को बरी कर दिया जिसके बाद मक्का मस्जिद मामले में असीमानंद को गिरफ्तार कर चंचलगुड़ा जेल में रखा गया था।

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