5000 रु से अधिक के पुराने नोट एक ही बार में जमा करवाने की शर्त खत्म

 

सरकार ने 48 घंटे के भीतर सर्कुलर लिया वापस

नई दिल्ली: 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद केंद्र सरकार का यह पुराने नोटों के लेकर एक और यू-टर्न है. सरकार ने 48 घंटे के भीतर भीतर 'एक बार में 5000 रुपए जमा करने की सीमा' को लेकर जारी किया गया सर्कुलर वापस ले लिया है. अब 30 दिसंबर तक पुराने नियम अनुसार, 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट, 5000 रुपए से कम या अधिक, जमा होते रहेंगे.

सरकार ने एक बार में एक खाते में पुराने नोटों में 5000 रुपए से अधिक की रकम की सीमा को खत्म कर दिया है. अब बैंकों में इन नोटों को जमा करवाने के लिए गए लोगों से 'अब तक कहां थे' और 'अब तक जमा क्यों करवाए रुपए' जैसे सवाल नहीं किए जाएंगे. केंद्रीय बैंक आरबीआई ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि जिन बैंक खातों के साथ नो योर कस्टमर (KYC) उपलब्ध हैं, उनमें 5,000 रुपए से ज्यादा जमा पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी.

 

सरकार ने परसों यानी सोमवार को ऐलान किया था कि 30 दिसंबर 2016 तक 5000 रुपए से अधिक की रकम एक अकाउंट में एक ही बार जमा करवा सकेंगे. 5,000 रुपए से ज्यादा की रकम केवाइसी खातों में ही जमा हो पाएगी.


पिछले महीने 8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट अमान्य करार दिए गए थे. सरकार ने इन नोटों को बंद करते हुए ऐलान किया था कि 30 दिसंबर तक इन नोटों को बैंक में अपने खाते में जमा करवा सकते हैं. इन नोटों को कई जगहों पर चलाने की छूट भी एक निश्चित समय सीमा तक दी गई थी जिसे 19 तारीख को एक शर्त के दायरे में बांध दिया गया था लेकिन अब यह शर्त समाप्त हो गई है.

 

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