PAN-AADHAAR लिंक करने की आज आख‍िरी तारीख, 5 स्टेप में ऐसे जोड़ें

बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर समेत कई चीजें आपके लिए आधार से लिंक करना अनिवार्य है. इसी में पैन को आधार से लिंक करना भी शामिल है. अगर आप ने अभी पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आज कर लीजिए. क्योंकि 30 जून को इसकी डेडलाइन खत्म हो रही है.

आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को देखते हुए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई थी. खबर लिखे जाने तक डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है. ऐसे में अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करेंगे, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है. आइए जानते हैं कि 5 स्‍टेप में आप आधार और पैन को कैसे ल‍िंक कर सकते हैं…….

स्टेप 1 : इस लिंक https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarPrelogin.html को खोलें.

स्टेप 2 : इस लिंक पर जैसे ही आप क्ल‍िक करेंगे, वैसे ही आाप सीधे पैन-आधार कार्ड को लिंक करने के लिए मौजूद पेज पर पहुंच जाएंगे. यहां आपको आधार और पैन कार्ड की सारी डिटेल एंटर करनी है.

स्टेप 3 : डिटेल एंटर करते वक्त यह ध्यान रखें कि अगर आपके आधार कार्ड में आपकी जन्मतिथ‍ि के तौर पर सिर्फ साल का जिक्र है, तो 'I have only year of birth in Aadhar card' जरूर सेलेक्ट करें.

स्टेप 4 : इसके बाद captcha एंटर कीजिए. अगर आपको कैप्चा पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो आप 'Request OTP' का विकल्प भी चुन सकते हैं. इस पर क्ल‍िक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और आपके मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा.

स्टेप 5 : इस तरह कैप्चा अथवा ओटीपी एंटर करने के बाद पैन-आधार लिंक का मैसेज सामने दिखेगा और इस तरह आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा.

ऑनलाइन आईटीआर भरना होगा मुश्क‍िल: अगर आप 30 जून तक भी पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो इससे आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरना मुश्क‍िल हो जाएगा. इसकी वजह से अगर आपका कोई रिफंड है, तो वह अटक सकता है.

इन योजनाओं के लिए भी कल है आख‍िरी तारीख: सिर्फ पैन कार्ड ही नहीं, बल्कि कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आधार से लिंक करने की आख‍िरी तारीख कल है. इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं.

आपको बता दें कि आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, हालांकि परेशानी से बचने के लिए आप आधार और पैन लिंक करवा लें.


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