SC सख्त, कहा- EC की नियुक्ति को लेकर कानून न होने पर कोर्ट देगा दखल

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र से सवाल किया कि भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुरूप कोई कानून क्यों नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कानून नहीं है तो वह इसमें दखल देगा। बहरहाल, न्यायालय ने यह भी कहा कि अभी तक निर्वाचन आयोग में अच्छे लोगों की नियुक्ति हुई है। मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद ३२४ में प्रावधान किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति तय कानून के तहत होगी लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है। पीठ ने केन्द्र की आेर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार से कहा कि आशा है कि संसद कानून बनाएगी।

नियुक्ति के लिए हो निष्पक्ष प्रक्रिया
पीठ वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से अनूप परनवाल की आेर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया कि मुख्य निवार्चन आयुक्तों और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। याचिका में उच्च और उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्तों और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी एेसी ही प्रक्रिया होनी चाहिए।

 

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