इटली की कोर्ट का आदेश- सिख नहीं रख सकते कृपाण!

रोम। इटली के सुप्रीम कोर्ट ने उस सिख व्यक्ति के खिलाफ आदेश दिया है जो सार्वजनिक रूप से कृपाण रखने की इजाजत चाहता था। अदालत ने कहा कि यहां आने वाले लोगों को समाज के मूल्यों का पालन करना चाहिए।अदालत ने कहा कि जहां तुम रहना चाहते हो वहां के नियमों का पालन करना चाहिए।

इटेलियन हाई कोर्ट ने सोमवार को भारतीय प्रवासी सिख के खिलाफ आदेश दिया। मीडिया रिपोर्ट मुताबिक यह इटली के कानून के खिलाफ है। इससे पहले सिख व्यक्ति ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने अपीलकर्ता को २,००० यूरो जुर्माना जमा करने का आदेश दिया था। क्योंकि उत्तरी इटली स्थित सिख अपने घर से कृपाण लेकर निकलते पकड़ा गया था।

यूरोप में सिखों के साथ भेदभाव के मामले सामने आए

यूरोप में इससे पहले सिखों की पगड़ी को लेकर सिखों के साथ भेदभाव किया था। यूरोप में, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और जर्मनी में लगभग ढाई से तीन लाख सिख रहते हैं। ये पहले से ही बहुत भेदभाव झेल रहे हैं। खास तौर पर रोजगार के मामले में सिखों के साथ बहुत भेदभाव होता है। ऐसे कई मामले सामने आए है। सिखों के कृपाण का भी एक मामला है, लेकिन ब्रिटेन में कानून है जो मानता है कि कृपाण जंगी हथियार नहीं है, और सामान्य तौर पर कार्यालयों में उसे पहनने की अनुमति है। 

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