बाड़मेर से नामांकन खारिज लेकिन शेष 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं पूर्व IPS पंकज चौधरी

राजस्थान की बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी और बर्खास्त आईपीएस अफसर पंकज चौधरी को चुनाव आयोग से मंगलवार को बड़ी राहत मिली. चौधरी अब लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे और इसके लिए आयोग ने जनप्रतिनिधी अधिनियम 1951 की धारा 9 का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है. हालांकि, बाड़मेर से नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के चलते चौधरी वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसे में दूसरे चरण में 12 सीटों पर होने वाले चुनाव में वे अपना भाग्य आजमा सकते हैं.बता दें कि पंकज चौधरी ने आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा है. बर्खास्त आईपीएस अफसर का नामांकन अयोग्यता के प्रावधान के तहत खारिज किया गया था. चौधरी को जनप्रतिनिधी अधिनियम 1951 की धारा 9 का सर्टिफिकेट पेश करना था, लेकिन नहीं कर पाने के चलते नामांकन खारिज कर दिया गया.नामांकन खारिज होने पर बसपा प्रत्याशी चौधरी ने निर्वाचन अधिकारी के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को 16 अप्रैल तक मामले के निस्तारण के निर्देश दिया. इसके बाद आयोग ने चौधरी को सर्टिफिकेट जारी कर दिया.पंकज चौधरी नामांकन खारिज करने के पीछे निर्वाचन अधिकारी ने केंद्र या राज्य सरकार की ओर से भ्रष्टाचार या अन्य किसी भी आधार पर सेवा से बर्खास्त किए गए अधिकारी चुनाव नहीं लड़ सकने के प्रावधान का हवाला दिया था.
यह है पूरा मामला

हाल ही भारतीय पुलिस सेवा से बर्खास्त हुए पंकज चौधरी ने लोकसभा चुनाव से अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की है. इसके लिए उन्होंने बसपा का दामन थामा है. बसपा ने पंकज चौधरी को बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है. लेकिन बर्खास्त होने के कारण उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पहले भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत सर्टिफिकेट लेना था. लेकिन वो यह सर्टिफिकेट पेश नहीं कर पाए.
 

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