इन कर्मचारियों को बोनस के रूप में मिलेगा 30 दिनों का वेतन

केंद्र सरकार ने कुछ केंद्रीय के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने साल 2020-21 के लिए 30 दिनों के परिलब्धियों के बराबर गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) के अनुदान को मंजूरी दे दी है। ग्रुप 'सी' और  'बी' के सभी अराजपत्रित कर्मचारी, जो किसी उत्पादकता लिंक्ड बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनके लिए दिवाली का बड़ा गिफ्ट है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक तदर्थ बोनस  के भुगतान की गणना की सीमा 01-04-2014 से संशोधित रूप में 7000 रुपये की मासिक परिलब्धियां होगी।

व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय ने ज्ञापन के जरिए आज कहा है, “इस आदेश के तहत तदर्थ बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी होगा। आदेशों को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के उन कर्मचारियों के लिए विस्तारित माना जाएगा जो केंद्र सरकार के परिलब्धियों के पैटर्न का पालन करते हैं और किसी अन्य बोनस या अनुग्रह योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। ” 

डीओई के अनुसार, इसका फायदा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा:

  • 1. केवल वे कर्मचारी, जो 31-3-2021 को सेवा में थे और वर्ष 2020-21 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा दी है, वे तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए पात्र होंगे।
  • पात्र कर्मचारियों को वर्ष के दौरान छह महीने से एक पूरे वर्ष तक निरंतर सेवा की अवधि के लिए आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा, पात्रता अवधि सेवा के महीनों की संख्या के संदर्भ में ली जा रही है।
  • 2. तदर्थ बोनस की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों/गणना की उच्चतम सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी।
  • एक दिन के लिए गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए, एक वर्ष में औसत परिलब्धियों को 30.4 (महीने में दिनों की औसत संख्या) से विभाजित किया जाएगा। इसके बाद, इसे दिए गए बोनस के दिनों की संख्या से गुणा किया जाएगा।
  • उदाहरण के लिए, रुपये की मासिक परिलब्धियों की गणना को समझें।  7000 (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 7000 रुपये से अधिक हैं), तीस दिनों के लिए तदर्थ बोनस 7000 × 30 / 30.4 =  6907.89 (कुल मिलाकर 6908 रुपये) होगा।
  • 3. आकस्मिक श्रमिक, जिन्होंने 6 दिनों के सप्ताह के बाद कार्यालयों में 3 साल या उससे अधिक के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए कम से कम 240 दिनों के लिए काम किया है (प्रत्येक वर्ष में 5 दिन सप्ताह का पालन करने वाले कार्यालयों के मामले में 3 साल या उससे अधिक के लिए 206 दिन), इस गैर-पीएलबी भुगतान के लिए पात्र होंगे।
  • देय तदर्थ बोनस की राशि होगी (1200×30/30.4 रुपये = 1184.21 रुपये (राउंड फिगर में 1184 रुपये )।
  • ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200 रुपए प्रति माह से कम हो जाती हैं, राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी।

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