विवादित हथियारों के मामले में अभिषेक वर्मा दोषी करार

विवादित हथियारों के मामले में अभिषेक वर्मा दोषी करारदिल्ली की एक अदालत ने विवादित हथियार कारोबारी अभिषेक वर्मा को वर्ष 1999 में फेरा उल्लंघन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भेजे गए सम्मन का पालन नहीं करने का दोषी ठहराया है.

दिल्ली की एक अदालत ने विवादित हथियार कारोबारी अभिषेक वर्मा को वर्ष 1999 में फेरा उल्लंघन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा भेजे गए समन का पालन नहीं करने का दोषी ठहराया है.

अतिरिक्त चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ज्योति कलेर अभिषेक की सजा पर नौ अगस्त को फैसला सुनाएंगी. इस अपराध के लिए अधिकतम सजा तीन साल है. ईडी के वकील एन. के. मट्टा ने दलील दी कि समन का पालन ना करने के कारण जांच अवरूद्ध हुई है.

ईडी के अनुसार, उसने 14 दिसंबर 1999 को अदालत में एक शिकायत दायर कर कहा था कि वर्मा से पूछताछ करने की जरुरत है. उसे ईडी के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा गया लेकिन उसने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया. ईडी ने वर्ष 1999 में जुलाई और नवंबर के बीच वर्मा को भेजे गए सात समनों का उल्लंघन करने की शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में वर्मा के खिलाफ जरवरी 2005 में आरोप तय किए गये थे, जिससे उसने इनकार कर दिया था और मुकदमे का सामना करने की बात कही थी.

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