सिंघवी- राजीव कुमार की गिरफ्तारी चाहती है CBI, CJI बोले- आप कल्पना बहुत करते हैं

नई दिल्ली, कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ने शारदा चिट फंड केस की जांच में पाए गए सबूतों से न सिर्फ छेड़छाड़ की, बल्कि उन्हें नष्ट भी किया, ये गंभीर इल्जाम सीबीआई ने लगाए. अपने इन आरोपों पर सीबीआई ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया, जिसके आधार पर चीफ जस्टिस समेत तीन जजों की बेंच में इस मसले पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने राजीव कुमार को सीबीआई के सामने जांच के लिए पेश होने का आदेश दिया. साथ ही कई अहम टिप्पणी भी की.

हालांकि, कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तारी से राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी. साथ ही एक कॉमन प्लेस के रूप में मेघालय के शिलॉन्ग में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा. पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि सीबीआई पुलिस अधिकारियों को परेशान कर रही है और राजीव कुमार को गिरफ्तार करना चाहती है.

कोर्ट में सीजेआई ने क्या कहा

-राजीव कुमार को पूछताछ में दिक्कत क्या है.

-पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग करें.

-राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश हों.

सीबीआई बनाम पश्चिम बंगाल सरकार

सीबीआई- SIT ने सही से जांच नहीं की.

बंगाल सरकार- सीबीआई पुलिस अधिकारी को परेशान कर रही है.

सीबीआई- टीएमसी से जुड़े लोगों की जांच सही नहीं हुई.

बंगाल सरकार- जांच में पुलिस अधिकारी का नाम तक नहीं है.

सीबीआई- CBI अधिकारियों से बदतमीजी हुई.

बंगाल सरकार- सीबीआई रविवार को क्यों पहुंची? पीएम मोदी की रैली की तरफ इशारा करते हुए वकील ने कहा कि सीबीआई की रेड रैली के दो दिन बाद हुई और सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के एक दिन पहले यह किया गया.

सीबीआई- जांच में जो कॉल डिटेल्स मिलीं, वह CBI को पूरी नहीं सौंपी गई.

बंगाल सरकार- सीबीआई की कोशिश सिर्फ अधिकारी को परेशान करने की है. वह कलकत्ता हाई कोर्ट क्यों नहीं गए.

सीबीआई की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि राजीव कुमार के नेतृत्व वाली SIT ने सीबीआई को शारदा चिटफंड के जो सबूत और दस्तावेज मुहैया कराए वो अधूरे हैं. उन्होंने कोर्ट से यहा भी कहा कि बंगाल सरकार किस आधार पर 25 सीबीआई अधिकारियों को हिरासत में ले सकती है.

गिरफ्तारी पर सीजेआई की टिप्पणी

बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार करना चाहती है. इस पर चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'समस्या ये है कि आप लोग बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं.'

दोनों पक्षों की तमाम दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई जांच में सहयोग करें और इसके लिए वह शिलॉन्ग में सीबीआई के सामने पेश हों. कोर्ट ने कहा कि शिलॉन्ग एक न्यूट्रल जगह है, जहां सीबीआई दफ्तर में राजीव कुमार पेश हों.

इसके अलावा सीबीआई अधिकारी को जांच में बाधा पहुंचाने पर कोर्ट की अवमानना के मसले पर भी सीजेआई ने स्थिति स्पष्ट की. कोर्ट ने कहा है कि अवमानना के मसले पर डीजीपी से जवाब मांगा जाएगा.
 

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