विदेश भाग सकते हैं PMC बैंक के घोटालेबाज, मुंबई पुलिस ने किया अलर्ट

पीएमसी बैंक के अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी लोन खाते तैयार किए और इसे आरबीआई में जमा कराया. इसके चलते 4355.46 करोड़ का नुकसान हुआ है. बैंक के इस नुकसान का पहला लाभार्थी HDIL ग्रुप रहा.
    2008 से लेकर 2019 तक एक कंपनी को लोन दियाबैंक के इस नुकसान का पहला लाभार्थी HDIL ग्रुप रहा

मुंबई पुलिस ने PMC बैंक घोटाले के आरोपियों के खिलाफ देश भर के सभी एयरपोर्ट्स के लिए एहतियाती अलर्ट जारी किया है ताकि वे विदेश न भाग सकें. आर्थिक अपराध शाखा ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (PMC) बैंक के जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उन्हें लेकर सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट किया है. मुंबई पुलिस ने हवाईअड्डों के इमीग्रेशन और सिक्योरिटी काउंटर्स को अलर्ट भेजा है ताकि आरोपी देश छोड़कर बाहर न जा सकें.

गौरतलब है इसके पहले कई घोटाले के मामले में ऐसा हो चुका है जब आरोपियों ने देश छोड़ दिया और किसी दूसरे देश में शरण ली. बाद में उन्हें कानून का सामना करने के लिए वापस लाने में कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है. नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे बड़े नाम हैं जिन्होंने बैंकों से करोड़ों का लोन लिया और उसे चुकाए बिना विदेश जा बसे.

अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

सोमवार को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की शिकायत पर पीएमसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस, चेयरमैन वरेयाम सिंह, बैंक के कुछ अन्य लोगों और हाउिसंग डेवलपमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर (HDIL) कंपनी के चेयरमैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

यह शिकायत आरबीआई के एडमिनिस्ट्रेटर जसबीर सिंह मत्था ने दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने 2008 से लेकर 2019 तक एक कंपनी को लोन दिया. कंपनी ने यह पैसा बैंक को वापस नहीं किया और यह नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) में बदल गया. लेकिन बैंकिंग के नियमों के अनुसार यह सूचना आरबीआई से छुपाई गई.
इसके अलावा पीएमसी बैंक के अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी लोन खाते तैयार किए और इसे आरबीआई में जमा कराया. इसके चलते 4355.46 करोड़ का नुकसान हुआ है. बैंक के इस नुकसान का पहला लाभार्थी HDIL ग्रुप रहा. बैंक अधिकारी इस ग्रुप के अधिकारियों से मिले हुए थे और उन्होंने बैंक का कर्ज न चुकाने के बाद भी कई बार नये कर्ज दिए.

पीएमसी बैंक से HDIL कंपनी ने जो कर्ज लिया, उसे निजी इस्तेमाल के लिए उपयोग में लाकर उसका दुरुपयोग किया गया. इससे बैंक का भारी नुकसान हुआ है. पीएमसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस ने चीफ मैनेजर को एक पत्र लिखा था जिसमें HDIL के एनपीए को छुपाने और बैंक के बोर्ड और आरबीआई के सामने दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने का जिक्र है.

23 सितंबर को आरबीआई के अधिकारियों ने छह महीने से लोन जारी करने में अनियमितता को लेकर पीएमसी बैंक को निर्देश दिया. पीएमसी के चेयरमैन वरेयाम सिंह 2006 से लेकर 2015 तक HDIL कंपनी के बोर्ड में थे. उसके बाद वे पीएमसी बैंक के डायरेक्टर बन गए और बाद में बैंक के चेयरमैन चुने गए.

प्रदर्शन के बाद पैसे निकालने की लिमिट 10 हजार

इस बैंक के खाताधारक उस समय स्तब्ध रहे गए जब उन्हें यह निर्देश मिला कि वे अपने खाते से छह महीने में सिर्फ 1,000 ​रुपये निकाल सकते हैं. इस निर्देश से खाताधारकों में भगदड़ मच गई और पीएमसी ​बैंक की कई शाखाओं के बाहर प्रदर्शन किए गए. बाद में आरबीआई ने खाते से पैसे निकालने की लिमिट बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी.

पीएमसी बैंक और HDIL कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420, 465, 471, 120 (B) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच के लिए मुबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा विशेष जांच टीम का गठन करेगी.

 

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