अगले साल से डिलीवर और टैक्सी में होगा ड्रोन का हो सकता इस्तेमाल

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय अगले साल ड्रोन को व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकती है। यानि, उसके बाद इसका इस्तेमाल टैक्सी और डिलीवरी के लिए किया जा सकता है। ड्रोन 2.0 पॉलिसी के तहत मार्च 2019 से यह लागू हो सकता है। जिसके बाद व्यावसायिक क्षेत्र में एक नई संभावनाएं खुलेंगी।

अगस्त महीने में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से ड्रोन 1.0 पॉलिसी जारी की गई थी। जिसके बाद किसी को व्यक्तिगत तौर पर या फिर कंपनी को एक दिसंबर से कुछ निश्चित इलाकों में इसे ऑपरेट करने की कानूनी इजाजत देता है। हालांकि, इसमें वो इलाके नहीं आते है जहां पर सुरक्षा कारणों के चलते प्रतिबंधित हों। मंत्रालय ने अब ड्रोन के टैक्सी, डिलीवरी गाड़ी और अन्य सेवाओं के लिए इसके इस्तेमाल की इजाजत देने जा रही है।

ड्रोन 2.0 मसौदा को अगले साल 15 जनवरी 2019 को वैश्विक उड्डयन सम्मेलन के दौरान जारी किया जाएगा और 30 दिन तक उसके लिए लोगों का फीडबैक मांगा जाएगा। उसके बाद इसके व्यावसायिक इस्तेमाल को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। ड्रोन 1.0 जारी करते वक्त नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा था कि इसे जारी किया गया ताकि तकनीक में बदलाव के साथ इसमें भी परिवर्तन किया जा सके।
 

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