अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की जानकारी देने पर मिलेगा पुरस्कार
प्रदेश में अपंजीकृत आवासीय प्रोजेक्ट और एजेंट की पहचान के लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने एक अक्टूबर 2019 से पुरस्कार योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना 31 दिसम्बर 2019 तक लागू रहेगी। योजना में अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की जानकारी देने वाले व्यक्ति को जानकारी देने पर पुरस्कृत किया जायेगा।
योजनातंर्गत अपंजीकृत प्रोजेक्ट की जानकारी देने पर 1400 रुपये और अंपजीकृत एजेंट की जानकारी देने पर 700 रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा। रेरा की वेबसाइट पर पंजीकृत प्रोजेक्ट और पंजीकृत एजेंट से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।
अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की जानकारी प्राधिकरण के जिन स्त्रोतों पर दी जा सकती है, उनमें वाट्सएप नम्बर – 8989880123 , ईमेल आई डी- RERA.REWARD@gmail.com, दूरभाष नम्बर – 8989880123 और 0755-2557955 , पोस्ट के माध्यम से सचिव (रेरा), रेरा भवन, मेन रोड़ नं.-1 भोपाल (म.प्र.) 462016 शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि एक मई, 2017 को रेरा एक्ट को लागू होने के बाद सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और एजेंट को पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। अपंजीकृत प्रोजेक्ट के विरूद्ध कुल लागत का 10 प्रतिशत जुर्माना का प्रावधान है। रेरा द्वारा अभी तक दो करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना किया जा चुका है। एजेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर प्रतिदिन 10 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा।