अब किसानों को उनकी उपज का भुगतान व्यापारी को तीन दिन के अंदर करना होगा
भोपाल। अब किसानों से खरीदी गई उसकी उपज का भुगतान क्रेता व्यापारी को तीन दिन के अंदर अनिवार्य रुप से करना होगा। यह नया प्रावधान केंद्र सरकार ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2000 के तहत बने नियमों के तहत किया है। ये नये नियम मप्र सहित देश के सभी राज्यों में लागू कर दिये गये हैं।
नये नियमों के अनुसार, किसान से व्यापार क्षेत्र में खरीदी गई उपज प्राप्त करने की रसीद भी व्यापारी को उसी दिन देनी होगी जिस दिन यह उपज प्राप्त की गई है। यदि किसानों से यह उपज किसान उत्पादक संगठन या कृषि सहकारी समिति द्वारा क्रय की गई है तो उपज की प्राप्ति दिनांक को ही रसीद देनी होगी एवं चौदह दिन के अंदर भुगतान करना होगा। यदि उपज का कुछ दिन बाद मूल्य अधिक मिल सकता है, तो भुगतान 21 दिन के अंदर करना होगा।
