अब खनिज के ओवरलोड वाहनों की जानकारी परिवहन विभाग को कार्यवाही हेतु भेजी जायेगी
भोपाल।शिवराज सरकार ने खनिज के ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही करने के लिये कमर कस ली है तथा सभी जिला कलेक्टरों को हिदायत जारी कर कहा है कि खनिजों का परिवहन, वाहन की भार क्षमता के अनुसार ही किया जाये तथा इसके अनुरुप ट्रांजिट पास जारी किये जायें। वाहन की भार क्षमता से अधिक भार होने पर परिवहन विभाग को प्रकरण भेजा जाये जिससे वह अपने नियमों के अनुसार ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही कर सके।हिदायत में यह भी कहा गया है कि जारी ट्रांजिट पास से अधिक खनिज, वाहन में पाये जाने पर खनिज नियमों के प्रचलित प्रावधानों के तहत भी दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। इसके अलावा, खनिज विभाग के अधिकारी लगातार भ्रमण कर ओवरलोड वाहनों की रोकथाम करें। खनिज निगम के स्थानीय प्रबंधक/सहायक प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारी भी ऐसा भ्रमण कर ऐसे प्रकरण सक्षम अधिकारी के पास कार्यवाही के लिये भेजें। किसी भी स्थिति में बिना रायल्टी खनिज वाहनों का संचालन जिले की सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहिये। यदि खदानों के रकबे में कहीं कोई विवाद होता है, तो संबंधित कलेक्टर, राजस्व अधिकारी के माध्यम से तत्काल समुचित निराकरण कराया जाये।