अलवर गैंगरेप केस- यह है आरोपियों की चार्जशीट, ये तथ्य किए गए हैं शामिल

अलवर गैंगरेप केस में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है. गैंगरेप का मामला दर्ज होने के 16 दिन बाद विशिष्ट न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट, अलवर में शनिवार को दाखिल की गई इस चार्जशीट में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं ने आरोप प्रमाणित माने हैं. चार्जशीट पेश करने के दौरान अलवर पुलिस अधीक्षक पारिस देशमुख भी कोर्ट में मौजूद रहे.

अलवर गैंगरेप केस- पीड़िता बनेगी पुलिस कांस्टेबल

पुलिस ने कोर्ट में 30 पेज की चार्जशीट पेश की है. इसके साथ करीब 500 पेज के अन्य दस्तावेज सलंग्न किए गए हैं. चार्जशीट में वारदात से लेकर अब तक एकत्र किए गए साक्ष्यों को कोर्ट के सामने रखा गया है. कोर्ट में इस प्रकरण पर 21 को पेशी होगी. इस मामले में सभी आरोपी 30 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है. आरोपियों की पेशी 30 मई को कोर्ट में होगी.
चार्जशीट की फैक्ट फाइल

कुल आरोपी – छह

गैंगरेप के आरोपी – अशोक, इंद्राज, महेश, हंसराज और छोटेलाल.

वीडियो वायरल का आरोपी – मुकेश कुमार.

आरोप- गैंगरेप, डकैती, धमकी, अवैध वसूली, एससी-एसटी एक्ट, वीडियो वायरल करना.

इन धाराओं में माना दोष प्रमाणित- 147, 149, 323, 341, 354ख, 376d, 506, 342, 386, 384, 395, 327, 365IPC, एससी-एसटी एक्ट, 67, 67A की सभी धाराओं में आरोपियों को दोष प्रमाणित मानते हुए चार्जशीट पेश की गई है.

इन तथ्यों को किया गया है शामिल
चार्जशीट में मौके पर आरोपियों के द्वारा बनाए गए वीडियो और आरोपी छोटेलाल के द्वारा पीड़िता के पति से किए गए वार्तालाप को भी शामिल किया गया. इसमें 10 हजार रुपये मांगने, धमकी देने का विवरण शामिल है. आरोपियों की आपसी बातचीत और पीड़िता के पति से बातचीत में गैंगरेप करने की स्वीकार्यता को साक्ष्य के रूप में पत्रावली में शामिल किया गया है.
 

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