आईटीआर में कृषि की टैक्स-फ्री आय भी भरनी होगी

सीकर । आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की आईटीआर भरने की सुविधा वेबसाइट पर जारी कर दी है। नए आईटीआर में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। फॉर्म-16 का नया फॉर्मेट 12 मई 2019 से प्रभावी होगा। इनमें वेतनभोगियों को मिलने वाले अन्य अलाउंस और कृषि पर करमुक्त आय को भी इनकम टैक्स रिटर्न में भरना जरूरी होगा। इसके साथ ही 1 लाख रु से अधिक के शेयर बेचने पर 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं, विदेश यात्रा के लिए अब अलग से कॉलम दिया गया है। बताना होगा कि कितने दिन देश में रहे और कितने दिन बाहर। फॉर्म-16 के पुराने फॉर्मेट में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं था। इस बार से 40 हजार रुपए की इस छूट को 2018-19 से शामिल किया जा रहा है। ऐसे करदाताओं से जानकारी मांगी गई है, जिनका वर्ष कृषि से आय 5 लाख से अधिक थी। कृषि भूमि का पता, नाप-जोख, नाम व अन्य जानकारियां देनी होगी। मनमानी से कृषि आय दर्शाकर छूट लेने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए ये बदलाव किए गए हैं।
5 पेज का हुआ फॉर्म नंबर-16 : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फॉर्म 16 में काफी बदलाव कर दिया है। अब दो पेज का फॉर्म पांच पेज का हो गया है। नए फॉर्म में पार्ट बी (एनेक्सर) का हिस्सा अब दो पन्ने के बजाय पांच पन्नों का होगा। फॉर्म-16 में बदलाव की अधिसूचना 12 मई 2019 से लागू हो होगी। ऐसे में वर्ष 2018-19 के लिए किसी कर्मचारी को नियोक्ता की तरफ से दिया जाने वाला फॉर्म-16 नए प्रोफार्मा पर होगा।
अब शेयरों पर लॉन्ग टर्म गेन से आने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा। एक लाख रुपए से अधिक के शेयर बेचने से होने वाली आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा। नया कॉलम इस बार जुड़ा है। करदाता किसी अनलिस्टेड कम्पनी का डायरेक्टर है अथवा किसी अनलिस्टेड कम्पनी के शेयर उसके पास हैं तो उसे इसका विवरण भी अब से देना होगा। इसके अलावा किराएदार के किराए में से टीडीएस कट रहा है तो किराएदार का पैन अथवा टैन देना जरूरी रहेगा। विदेश यात्रा के लिए अब अलग से कॉलम, कितने दिन देश में रहे, कितने दिन बाहर, बताना होगा। लगातार विदेश यात्रा करने वालों को इस बार से अलग बने कॉलम में जानकारी देनी होगी। 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाला व्यक्ति हार्ड कॉपी से रिटर्न कर सकेगा, शेष के लिए ऑनलाइन अनिवार्य। सभी श्रेणी के करदाताओं के लिए अपनी आयकर विवरणी ऑनलाइन भरना जरूरी रहेगा।
