आगरा खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण
अलीगढ़ । अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मालपाणी की अध्यक्षता में आज कलैक्ट्रेट सभागार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01.11.2019 के आधार पर उ0 प्र0 विधान परिषद के लिए आगरा खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारण के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई। मालपाणी ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 25 अक्टूबर को निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय पब्लिकेशन किया जाएगा। फार्म 18 एवं 19, 06 नवम्बर तक जमा कराए जा सकते हैं। 19 नवम्बर को निर्वाचक नामावली की पत्रावली तैयार की जाएगी तथा 23 नवम्बर को इसका ड्राट पब्लिकेशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दावे एवं आपत्तियां 23 नवम्बर से 09 दिसम्बर 2019 तक प्राप्त की जाएंगी। मतदाता सूची में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 26 दिसम्बर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन आयोग के निर्देशानुसार 30 दिसम्बर 2019 को किया जायेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अर्हता तिथि 01.11.2019 से कम से कम तीन वर्ष पूर्व यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक है और सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी है तो वह स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक के रूप में अपना पंजीकरण फार्म 18 में करा सकता है। उन्होंने बताया कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकरण हेतु अर्हता तिथि से तत्काल 06 वर्ष पूर्व ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो माध्यमिक विद्यालय से कम न हो में कम से कम कुल तीन वर्ष की अवधि से कार्यरत होना चाहिये, वह अपना पंजीकरण फार्म 19 में करा सकता है।
अपर जिलाधिकारी नगर ने बताया कि तहसील, विकास खण्ड कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बनाए गये मतदाता पंजीकरण केन्द्रों पर प्रत्येक कार्यालय में परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अर्ह पात्र मतदाता पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा बड़ी संख्या (बल्क में) में भेजे गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, यद्यपि संस्थानों के प्रमुख अपने सभी पात्र कर्मचारियों के आवेदन एक साथ अग्रसारित करा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति अपने परिवार के अन्य पात्र सदस्यों, जो एक ही पते पर रह रहे हों, के सम्बन्ध में फार्म प्रस्तुत कर सकता है और प्रत्येक ऐसे सदस्य के सम्बन्ध में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रमाण पत्र को सत्यापित करवा सकता है, किसी राजनैतिक दल, बीएलए या आवासीय कल्याण एसोशिएशन द्वारा बड़ी संख्या में भेजे गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। बैठक में एमएलसी जगवीर किशोर जैन, सभी तहसीलदार, सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, पदाभिहित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।