आज ICJ में जाधव मामले की सुनवाई, भारत-पाक 18 साल बाद आमने-सामने
भारत ने 8 मई को आईसीजे में याचिका दायर कर 46 वर्षीय कुलभूषण जाधव के लिए न्याय की मांग की थी। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने पूर्व नौसैनिक अधिकारी से भारतीय राजनयिक के संपर्क के लिए दिए गए 16 आवेदनों की अनदेखी कर वियना संधि का उल्लंघन किया है।
पाकिस्तान ने भारत से 6 करोड़ अमेरिकी डालर के मुआवजे की मांग
पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने पिछले महीने जाधव को कथित तौर पर जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान ने जाधव के परिवार द्वारा वीजा के लिए किए गए आवेदन पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जाधव को पिछले साल तीन मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
18 साल पहले के मामले में 10 अगस्त 1999 को कच्छ क्षेत्र में भारतीय वायु सेना ने एक पाकिस्तानी समुद्री टोही विमान एटलांटिक को मार गिराया था। विमान में सवार सभी 16 नौसैनिकों की मौत हो गई थी।
पाकिस्तान का दावा था कि विमान को उसके वायु क्षेत्र में मार गिराया गया। इस मामले में पाकिस्तान ने भारत से 6 करोड़ अमेरिकी डालर के मुआवजे की मांग की थी। आईसीजे की 16 जजों की पीठ ने 21 जून 2000 को 14-2 से पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया था।