उत्तराखंड में प्लॉस्टिक, थर्माकोल पर प्रतिबंध, गंगा में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर फैसला
उत्तराखंड सरकार ने प्लॉस्टिक, थर्माकोल से बनी थैलियां, पत्तल, गिलास-कप, पैकिंग इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया है. मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.
हरिद्वार के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने गंगा नदी में प्रदूषण रोकने को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने याचिका पर ऐतिहासिक देते हुए गंगा किनारे के उद्योगों पर ताला लगाने समेत अन्य अहम दिशा-निर्देश जारी किए.
साथ ही आदेश में प्लॉस्टिक पर पाबंदी का जिक्र किया था. इस आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव एस रामास्वामी की ओर से बुधवार को आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि इस प्रतिबंध के लिए जनता को जागरूक किया जाएगा.
व्यावसायिक संस्थानों, बस स्टेशन, होटल, ढाबा, धर्मशाला, आश्रम, गेस्ट हाउस, शिक्षण संस्थान, समस्त सरकारी कार्यालय में विज्ञप्ति व लाउडस्पीकर के साथ ही नुक्कड़-नाटकों से जनता का सहयोग लेकर प्रतिबंध का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा. आदेश को न मानने वालों पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.