उपचुनाव में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर महामारी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
भोपाल. मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस एक्ट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की लीगल सेल ने नेताओं- कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया है. बीजेपी लीगल सेल के प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद कोविड-19 की तमाम गाइडलाइन का पालन सभी को करना पड़ेगा. यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो चुनाव के दौरान महामारी एक्ट के तहत प्रशासन कार्रवाई कर सकता है. लीगल सेल ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस संबंध में जानकारी दी है. इस एक्ट के तहत यदि कोविड-19 नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
ये है कोविड के नियम
संतोष शर्मा ने बताया कि कोविड-19 साधारण नियम पहले से लागू हैं. उन्हीं नियमों का पालन उपचुनाव के दौरान सभी पार्टियों को करना है. वोटर को भी इन नियमों का पालन वोटिंग के दौरान करना है. उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं को प्रचार प्रसार के दौरान इन नियमों का पालन करना है. यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता और प्रशासन उसे दस्तावेजों पर लेता है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई महामारी एक्ट के तहत की जाएगी. कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस की लीगल सेल हर विधानसभा क्षेत्र और मुख्यालय स्तर पर सक्रिय है. चुनाव आयोग की सभी गाइडलाइन और नियमों का पालन किया जा रहा है. बीजेपी और कांग्रेस की लीगल सेल ने इस संबंध में निर्देशिका सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी है. जिसके तहत सोशल डिस्टेंस, माक्स, 50% भीड़, सभा स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, कोविड-19 के नियम का पालन, सैनिटाइजर और दूसरी गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा.
कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन
सभी कलेक्टर ने चुनाव आयोग की गाइड लाइन के बारे में भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि उपचुनाव के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जाएगा. नियमों का पालन नहीं करने वालों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. उपचुनाव वाले जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो चुकी है.
