एमपी टावर एप से मिलेंगी दूरसंचार सेवायें

45 दिन में आवेदन का निराकरण न होने पर स्वमेव मिल जायेगा लायसेंस

भोपाल।प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं के लिये कंपनियों को अब एमपी टावर एप पर जाकर ऑनलाईन आवेदन करना होगा और 45 दिन में आवेदन का निराकरण न करने पर कंपनियों को स्वमेव लायसेंस यानि डीम्ड अनुमति मिल जायेगी। यह नया प्रावधान शिवराज सरकार ने पिछली कमलनाथ सरकार द्वारा 23 फरवरी 2019 को जारी मप्र दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन एवं वायरलेस आधारित वाइस एवं डाटा पहुंच सेवायें उपलब्ध कराने के लिये अवरसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु जारी नीति में संशोधन कर किया गया है। 17 सितम्बर 2019 में इस नीति में संशोधन कर प्रावधान किया गया था कि  लायसेंसिंग अथारिटी आवेदन प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर मामले का निराकरण करने के स्थान पर सामान्यत: 30 दिन एवं अधिकतम 45 दिनों में निराकरण करेगा। अब नया प्रावधान किया गया है कि इस अधिकतम 45 दिन में मामले का निराकरण न होने पर आवेदक कंपनी को डीम्ड अनुज्ञप्ति मिल जायेगी तथा  डीम्ड अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के लिये एमपी टवर एप अधिकृत पोर्टल होगा।
 

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