दाऊद गिरोह के 13 तस्करों की करोड़ों की संपत्ति जप्त

मुंबई। महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) ने अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम गिरोह के से जुड़े ड्रग्स तस्करों की करोड़ों की संपत्ति जप्त की है। एटीएस ने दाऊद गैंग के १३ ड्रग्स तस्करों के बैंक खाते, लक्जरी वाहन, सोने एवं चांदी के गहने, विदेशी मुद्रा जैसे तमाम कीमती चीजों को अपने कब्जे में कर लिया है। एटीएस ने पहली बार डी कंपनी की संपत्तियों को जप्त किया है। एटीएस ने स्मगलर्स और फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट के साक्ष्य के साथ-साथ परिसंपत्तियों के विवरण को आगे बढ़ाया। एटीएस द्वारा पता चला है कि संपत्ति ड्रग्स की तस्करी की आय से खरीदी गई थी। सफेमा एक्ट के अनुसार एटीएस ने गैरकानूनी संपत्ति को सीज कर दिया है। एटीएस के मुताबिक सांगली में एक और रायगढ़ जिले में चार फ्लैट और डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, तीन लग्जरी कारें, विभिन्न बैंकों में १५ बैंक खाते, तीन लाख की विदेशी निर्मित घड़ियां और कुछ विदेशी मुद्राएं जैसे दिरहम और डॉलर जप्त किया गया है। गौरतलब हो कि वर्ष २०१९ में डी कंपनी के पंटरों से ५८.५५ करोड़ रूपये की ड्रग्स जप्त हुई थी. सितंबर २०१९ में, महाराष्ट्र एटीएस की विक्रोली यूनिट की एक टीम ने विक्रोली, बांद्रा एवं नवी मुंबई से पांच बड़े तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से ५८.५५ करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स जप्त की थी। एटीएस ने इस मामले की गंभीरता से जांच करने के बाद और ८  लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब्दुल रज्जाक कादर शेख, सुलेमान जौहर शेख, इरफान शेख, नरेश महस्कर, जितेंद्र परमार उर्फ ​​आसिफ, सरदार पाटील, जुबैर मोमिन, सलीम मेमन, कैस सिद्दीकी, आवेश खान, तनवीर परयानी, ​​वसीम शेख और मुस्तफा चारानिया नामक आरोपियों पर सेशन कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। 

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