दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी राहत, 98 स्कूलों को बढ़ी फीस लौटाने का आदेश

स्कूलों की फीस बढ़ोतरी की मनमानी झेल रहे अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में 98 निजी स्कूलों व गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को 10 दिन के अंदर वसूली गई 75% एक्सेस फीस जमा कराने का निर्देश दिया है।
 
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है ‌98 निजी स्कूल फीस बढ़ोतरी के नाम पर ली गई राशि को दस दिन के अंदर कैश/एफडीआर/बैंक गारंटी के रूप में रिफंड कर जमा कराएं।

कोर्ट के इस आदेश से उन अभिभावकों को बहुत राहत मिली है जो लंबे समय से स्कूलों की मनमानी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं।

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