नीरव मोदी स्कैम: अमेरिकी कोर्ट ने दी फायरस्टार डायमंड को राहत, कर्ज वसूली पर फिलहाल रोक

नई दिल्ली। अमेरिकी अदालत ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित कर नीरव मोदी को बड़ी राहत दी है। अमेरिका की एक अदालत ने नीरव मोदी के स्वामित्व वाली कंपनी फायरस्टार डायमंड से लेनदारों के कर्ज वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले फायरस्टार डायमंड ने दिवालिया के लिए अर्जी दी थी।


पंजाब नेशनल बैंक से करीब 2 अरब रुपए की धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के पास फायर स्टार डायमंड और इसकी अन्य सहयोगी कंपनियों में अधिकांश शेयरिंग हैं, जो कि उनकी अन्य कंपनियों के माध्यम से ली गई है। आपको बता दें कि फायरस्टार डायमंड इंक ने सोमवार को न्यूयॉर्क दक्षिणी दिवालिया अदालत में चैप्टर 11 स्वैच्छिक याचिका दायर की थी।


क्या कहा अमेरिकी अदालत ने: नीरव मोदी की कंपनी को राहत देने के लिए एक आदेश पारित करते हुए न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी दिवालिया अदालत ने कहा कि दिवाला प्रक्रिया के आवेदन के साथ ही संग्रह से जुड़ी अधिकतर गतिविधियों पर खुद ही रोक लग गई है। अदालत ने अपने दो पन्नों के आदेश में कहा, “इसका मतलब यह है कि लेनदार आमतौर पर कर्ज लेने वाले से और उसकी संपत्तियों से कर्ज वसूली के लिए कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।”

कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक उसका परिचालन अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया व भारत सहित कई देशों में फैला है। उसने अपनी मौजूदा स्थिति के लिए नकदी व आपूर्ति श्रृंखला में दिक्कतों को जिम्मेदार बताया है।


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