नोएडा के फ्लैट बायर्स की परेशानी RERA करेगा खत्म? ये हैं फायदे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डर्स और खरीदारों की समस्याओं के लिए RERA को समाधान बताया है.
उन्होंने कहा कि इन दोनों शहरों में बिल्डर्स और बायर्स की जो समस्याएं हैं, उनको RERA के माध्यम से प्रधानमंत्री ने खत्म करने की शुरुआत की है.
सीएम योगी आदित्यनाथ जिस रियल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट की बात कर रहे हैं, वह घर खरीदार के तौर पर आपको कई अधिकार देता है. इसलिए घर खरीदने से पहले आपको RERA के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए.
केंद्र सरकार की तरफ से RERA एक्ट रियल एस्टेट कारोबार में पारदर्शिता लाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए उठाया गया कदम है. यह न सिर्फ घर खरीदारों के हक की रक्षा करता है, बल्कि बिल्डरों को भी रेग्युलेट करता है.
अगर आप इस कानून के बारे में जानकारी रखेंगे, तो घर खरीदते वक्त आप कभी भी धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो पाएंगे. आगे हम आपको बता रहे हैं इस कानून के फायदे और कैसे यह आपको सुरक्षा प्रदान करता है.
घर खरीद रहे हैं, तो आपको नए रियल इस्टेट रेग्युलेटरी एक्ट (रेरा) की जानकारी जरूर होनी चाहिए. इसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो आपको रियल इस्टेट में होने वाले घपलों से बचा सकते हैं.
धोखाधड़ी से बचाता है ये कानून : यूपी सीएम का कहना है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जिन घर खरीदारों को अभी घर नहीं मिला है, उनके समस्याएं RERA के जरिये सुलझ सकती हैं. दरअसल ये कानून घर खरीदारों को शिकायत करने का अधिकार देता है.
कोई बिल्डर या डेवलपर आप से घर देने के नाम पर धोखाधड़ी करता है या फिर समय पर घर नहीं देता है, तो उसके खिलाफ RERA के तहत शिकायत की जा सकती है. ऐसे लोगों के दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है.
डेवलपर्स का रजिस्टर्ड होना जरूरी : रेरा में यह प्रावधान किया गया है कि हर बिल्डर को खुद को रजिस्टर करना होगा. उसे पहले चल रहे , नए शुरू हुए और आगे शुरू होने वाले सभी प्रोजेक्ट को भी रजिस्टर करना होगा.
खरीदने से पहले चेक करें रजिस्ट्रेशन : आप बिल्डर के जिस प्रोजेक्ट में घर खरीद रहे हैं, तो खरीदने से पहले ये चेक जरूर करें कि वह रजिस्टर्ड है या नहीं. कोई प्रोजेक्ट रजिस्टर है या नहीं, इसके लिए आप अपने राज्य की RERA की वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां पूरी डिटेल मिल जाएगी.
यहां घर खरीदने से बचें : कभी भी उन प्रोजेक्ट में घर खरीदने से बचें, जो RERA के तहत रजिस्टर नहीं हैं. जब भी आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में घर खरीदते हैं जो रजिस्टर नहीं है, तो आपको रेरा के तहत मिलने वाली सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाएगा. इससे आपके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं.
डेवलपर्स से लें पूरी जानकारी : जब भी आप किसी बिल्डर से घर खरीदें, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में और घर के साथ मिलने वाली सुविधाएं व खर्च की पूरी जानकारी ले लें. वैसे रेरा एक्ट में प्रावधान है कि डेवलपर्स को आपको हर जानकारी देनी होगी. उसे इसकी तमाम जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी. ऐसे में इस जानकारी को जरूर पढ़ें और मनपसंद घर खरीदें.
ऑनलाइन करें शिकायत : डेवलपर अगर आप से किए गए वादों को पूरा नहीं करते हैं या फिर आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है, तो इसकी शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए आप संबंधित राज्य की रेरा की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.