परिवहन आयुक्त श्री मुकेश जैन को 15 फरवरी को आयोग में व्यक्तिशः उपस्थित होने के निर्देश, कारण बताओ नोटिस जारी

म.प्र. मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा कई स्मरण पत्र देने के बावजूद प्रतिवेदन न भेजने के कारण परिवहन आयुक्त, ग्वालियर श्री मुकेश जैन को 15 फरवरी 2021 को आयोग के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया है। आयोग में प्रचलित प्रकरण क्र. 7031/भोपाल/2019 में परिवहन आयुक्त, ग्वालियर श्री जैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस कारण बताओ नोटिस की तामीली पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर के माध्यम से कराने हेतु 29 जनवरी 2021 को ही आयोग द्वारा पत्र भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा भोपाल एक दैनिक समाचार पत्र के 16 अक्टूबर 2019 के अंक में प्रकाशित  ’’स्कूल बस का स्टेयरिंग फेल, बाल-बाल बचे बच्चे, सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे खटारा वाहन’’ शीर्षक खबर (ग्राउंड रिपोर्ट) पर संज्ञान लेकर परिवहन आयुक्त, ग्वालियर एवं उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल से मामले की जांच कर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन मांगा गया था। आयोग ने प्रतिवेदन में यह भी चाहा था कि अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड कितनी स्कूल बसें भोपाल में संचालित हो रही है ? और क्या वे वैध रूप से संचालित है ? उपरोक्त दोनों अधिकारियों से प्रथमतः 24 दिसम्बर 2019 तक प्रतिवेदन मांगा गया था। इसके बाद कई स्मरण पत्र देने के पश्चात् भी प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर परिवहन आयुक्त, ग्वालियर श्री मुकेश जैन को नामजद स्मरण पत्र जारी कर उन्हें 12 जनवरी 2021 तक प्रतिवेदन देने अन्यथा इसी दिन आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। परन्तु उनके द्वारा न तो प्रतिवेदन दिया गया, न ही वे आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। इस पर आयोग द्वारा अब 15 फरवरी 2021 को आयोग के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस की तामीली पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर के माध्यम से कराने हेतु आयोग द्वारा पत्र भेज दिया गया है।
 

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