पाकिस्तान में पत्नी की इजाजत के बिना दूसरी शादी करने पर छह महीने की जेल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक कोर्ट ने एक शख्स को पत्नी की इजाजत के बिना दूसरी महिला से शादी करने पर छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। लाहौर की कोर्ट ने शाहजाद साकिब के इस तर्क को खारिज कर दिया कि इस्लाम में उसे चार पत्नियों को रखने की इजाजत है। साथ ही 1,900 डॉलर का जुर्माना भी लगाया।
साकिब की पहली पत्नी आएशा बीबी ने कोर्ट में मजबूती से अपना तर्क रखा कि उनकी लिखित इजाजत के बिना शादी करना पाकिस्तान के परिवार कानून का उल्लंघन करना है। इस तर्क की बदौलत वह कोर्ट में केस जीतने में सफल रहीं।
'बीबीसी' के मुताबिक, महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली कार्यकर्ताओं ने इस फैसले को सही बताया। उनका कहना है कि इससे देश में बहुविवाह प्रथा पर लगाम लगेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे महिलाएं सशक्त होंगी आैर इसके परिणामस्वरूप वे इस तरह की स्थिति में अपने मामलों को कोर्ट में उठाने को प्रोत्साहित होंगी।
