बेनामी संपत्ति वाले हो जाएं सावधान, हो सकती है सात साल की जेल

टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को उन लोगों को चेतावनी दी है जिनके पास बेनामी संपत्ति है। विभाग ने कहा है कि जो लोग भी बेनामी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनको सात साल की सश्रम कैद हो सकती है।
 
विभाग ने कहा कि इसके अलावा अन्य उल्लंघन  करने वालों पर आयकर की अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। बड़े अखबारों के दैनिकों ने बेनामी ट्रांजेक्शन को लेकर एक विज्ञापन छापा है, जिसमें कहा गया कि बेनामी संपत्ति ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 अब 1 नवंबर 2016 से एक्शन में आ गया है।

विज्ञापन में कहा गया कि कालाधन मानवता के खिलाफ है। हम सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं को इसे दूर करने में हमारी मदद करें।

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