भीषण गर्मी के चलते वकीलो को काले कोट से मिली राहत

भोपाल। पूरे प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते वकीलो को अगले तीन महीने के लिए जिला न्यायालयों और निचली अदालतों में पैरवी के दौरान काला कोट पहनने की अनिवार्यता से राहत मिली है। जानकारी के अनुसार गर्मी के समय काले रंग में बहुत अधिक गर्मी लगती है। जिस कारण अधिवक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये कुछ समय के लिए इस पेशेवर परिधान के नियम-कायदों में शिथिलता बरतते हुए यह फैसला किया गया है की वकीलो के लिये पैरवी के समय काला कोट पहनना अनिवार्य नही होगा। यह राहत भरा निर्णय 15 जुलाई तक प्रदेश के सभी न्यायालयों में प्रभावी रहेगा। हालांकि मध्य प्रदेश के एक लाख वकीलों को अगले तीन महीनों के लिए काला कोट पहनने से छूट तो मिल गई है, लेकिन इस अवधि के दौरान उन्हें अदालत में पैरवी के वक्त पहले की तरह सफेद शर्ट और इसके साथ काला या सफेद या ग्रे रंग का धारीदार पैंट पहनना होगा और गले में एडवोकेट बैंड भी लगाना अनिवार्य होगा। गोरतलब है की इस तरह की छूट मध्यप्रदेश के जिला न्यायालयों में मिली है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसी कोई छूट नही मिली है। गर्मियों में वकीलों को काले कोट से राहत देने के लिए राज्य अधिवक्ता परिषद ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। साथ ही ये भी आदेश दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पैरवी के वक्त राज्य के अधिवक्ताओं को काला कोट पहनना अनिवार्य है।

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