मकसूदां थाना ब्लास्टः चार कश्मीरी युवकों पर चलेगा देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और इन धाराओं पर केस

जालंधर के मकसूदां थाने में हुए ग्रेनेड हमले में हथियारों की रिकवरी के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की तरफ से पकड़े गए चार कश्मीरी छात्रों पर विशेष अदालत में आरोप तय किए गए। इन आरोपियों को जालंधर के एक नामी प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल से दबोचा गया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर निश्चित की है।
जानकारी के मुताबिक वीरवार को मामले के आरोपियों को एनआईए की स्पेशल अदालत में पेश किया गया। आरोपियों में जाहिद गुलजार, मोहम्मद इदरीश शाह, सुहेल अहमद भट्ट और यासीर रफीक भट्ट निवासी कश्मीर शामिल थे।

आरोपियों पर अदालत ने धारा 307 (हत्या का प्रयास), 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना), 122 (हथियार इकट्ठा करना), 506 (धमकाना) और भारतीय दंड संहिता की 120-बी (आपराधिक साजिश)(आईपीसी), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 (बी) और अनलॉफुल एक्टिविटी समेत कई धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं।

बता दें कि जालंधर में हथियार व विस्फोटक सामग्री बरामद होने पर मामले में चार कश्मीरी युवकों को नामजद किया गया था। इन पर पहले अगस्त माह में आरोप तय होने थे लेकिन यह मामला लटकता जा रहा था।

तीन अन्य लोगों पर भी तय हुए आरोप
मकसूदां पुलिस स्टेशन ग्रेनेड हमले में पकड़े गए तीन कश्मीरी निवासियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। इनमें फाजिल बशीर पिंकू, शाहिद कयूम और आमिर नजीर कथित तौर पर शामिल है। यह मामला गत साल सामने अया था। इसकी जांच भी एनआईए की तरफ से की जा रही थी।

 

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