मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिवकुमार को मिली जमानत, बिना अनुमति नहीं जा सकते विदेश
नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering case) में आरोपी कांग्रेस (Congress) के नेता डीके शिवकुमार (DK Shivkumar) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से जमानत मिल गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि डीके शिवकुमार के देश छोड़कर भागने का खतरा नहीं है, न ही सबूतों को नष्ट करने और न ही गवाहों को प्रभावित करने का. हाईकोर्ट (High Court) ने डी के शिवकुमार को 25 लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की स्योरिटी जमा करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट (Court) का कहना था कि डीके शिवकुमार बिना अनुमति देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते. जांच एजेंसी जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी, उनको आना होगा.
कोर्ट (Court) का अपने फैसले में कहना था कि जमानत (bail) पर सुनवाई के दौरान ईडी (ED) की तरफ से विदेश भाग जाने का मसला उठाया ही नहीं गया. जबकि बचाव पक्ष ने उनके स्वास्थ्य (health) का मसला भी उठाया और उनके कई बार विधायक (MLA) रहने की भी बात कही. आपको बता दें कि 26 सितंबर को कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया था. इससे पहले रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मामला प्रारंभिक स्तर पर है, जांच अभी जारी है, ईडी ने कई सबूत भी कोर्ट के सामने रखे हैं. सबूतों के साथ छेड़छाड़ की भी संभावना है, लिहाजा जमानत नहीं दी जा सकती.
दरअसल, 2017 में इनकम टैक्स रेड (Income Tax Raid) के दौरान डीके शिवकुमार के करीब 60 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी. इस दौरान करीब 11 करोड़ रुपये कैश मिला था और करोड़ों की संपत्ति के बारे में पता चला था. इसके बाद ईडी (ED) ने डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) का मुकदमा दर्ज किया था. जांच के दौरान जांच एजेंसी को पता चला था कि डीके शिवकुमार के इशारों पर उनके कुछ करीबी दिल्ली के चांदनी चौक से कैश बैग में भरकर बताए गए पते पर पहुंचाने का काम कर रहे थे, यानी उनके तार हवाला से भी जुड़े थे. ये भी बात सामने आई थी डीके शिवकुमार ने करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी की है. हालांकि डीके शिवकुमार ये कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है और जांच हो रही है वो एक बड़ी राजनीतिक साजिश है.