मां ने कहा-बच्चों से दरिंदगी पर हो फांसी का प्रावधान
ओसी कंपाउंड स्थित लिटिल एंजल्स स्कूल के तीन साल के बच्चे से कुकर्म मामले में बच्चे की मां शनिवार को मीडिया के सामने आईं। कहा-स्कूल प्रबंधन हमें मामला दबाने के लिए पैसे का लालच दे रहा था। लेकिन मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। पॉक्सो एक्ट में बच्चों से दरिंदगी मामले में भी दोषी को फांसी मिलनी चाहिए। बेटे को न्याय मिलने तक मैं लड़ूंगी।
उन्होंने कहा- चार अप्रैल को वैन आधा घंटा लेट पहुंची। ड्राइवर ने कहा कि जाम लगा था। मां के मुताबिक बच्चे ने बताया-ड्राइवर भैया कुंवर और आया रीतू दीदी रोज घर छोड़ने से पहले खंडहरनुमा घर में वैन ले जाते थे। वहां बहुत सारे कुत्ते भौंकते थे। फिर भैया मेरे कपड़े उतार देते थे। कुछ करते थे, जिससे दर्द होता था। वह कहता था कि मैंने कई बच्चों के कपड़े उतारे हैं। चुपचाप रहो, नहीं तो सूई लगा दूंगा। रीतू दीदी पूछती थी कि हो गया, इसके बाद हम घर आते थे।
लड़कों के उत्पीड़न के लिए पॉक्सो एक्ट में होगा बदलाव
लड़कियों और लड़कों के खिलाफ यौन अपराधों को एक नजर से देखने के लिए पॉक्सो कानून में बदलाव किया जाएगा। केंद्र सरकार पॉक्सो एक्ट में संशोधन की योजना बना रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि कुकर्म पीड़ित लड़कों को भी न्याय दिलाने के लिए पॉक्साे कानून में संशोधन कर इसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा। सरकार 12 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान वाला अध्यादेश पहले ही जारी कर चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अप्रैल को पॉक्सो एक्ट में संशोधन के साथ ही क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अध्यादेश-2018 पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद से यह अध्यादेश लागू है।
मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा था, ‘सरकार हमेशा लैंगिक निष्पक्ष कानून बनाने के लिए प्रयासरत रहती है। सरकार ने यौन उत्पीड़न के शिकार लड़कों को न्याय दिलाने के लिए पॉक्सो कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।’